रुद्रप्रयाग। चाकू से हमला कर अपने साथी को जान से मारने का प्रयास करने के मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी हरिलाल पुत्र कतवारू, निवासी ग्राम भदवां, थाना मोहम्मदाबाद, जिला मरू, यूपी, हाल निवासी कालीकमली धर्मशाला, ऊखीमठ को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 में दोषी पाते हुए 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि 29 जून 2020 की रात्रि को परमेश्वर चुटैल, कैलाश चुटैल व हरिलाल ऊखीमठ में किराए के कमरे में खाना खाने के बाद सो गए थे। रात्रि करीब 10 बजे मोबाइल पर गाना बजाने को लेकर परमेश्वर व हरिलाल में बहस होने लगी। गुस्से में हरिलाल ने पास रखे चाकू से परेश्वर चुटैल के पेट में वार किया और वहां से भाग गया। घायल को पीएचसी ऊखीमठ में भर्ती किया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर भेज दिया गया। मामले में 30 जून 2020 को पीडि़त के भाई ने ऊखीमठ थाना में तहरीर दर्ज कराई थी।