उत्तराखंड

11 बजे के बाद जिले में संचलित नहीं होंगे क्लब और बार

हयात बार को डीएम के रिकमंड पर 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे कर दिया गया।

हयात बार को 12 घंटे की अतिरिक्त समयअवधि को किया गया निरस्त : डीएम।

रात्रि 11:00 बजे के बाद जनपद में कोई भी बार, पब, क्लब आदि संचालित नहीं होगी।

देहरादून: राजधानी देहरादून में संचालित हयात बार जो कि पूर्व में 24 घंटे की रिकमंड जिलाधिकारी कार्यालय से की गई थी और आबकारी आयुक्त द्वारा उसकी स्वीकृति की (अगस्त माह में) गई थी। वह सम्पूर्ण प्रकरण वर्तमान जिलाधिकारी से पहले का है। उक्त संचालन समयावधी की प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम सविन बंसल ने निरस्त की कार्यवाही के लिए रिकमंड किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे जनपद में सभी बार, पब, क्लब आदि की संचालन अवधि एक ही रहेगी। सप्ताह के किसी भी दिवस जनपद में नियत समयावधी रात्रि 11:00 बजे तक ही समस्त बार, पब, क्लब आदि संचालित रहेगी। वॉइलेशन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जायेगा। जिला प्रशासन की टीम द्वारा सभी बार, पब, क्लब आदि पर पैनी निगरानी बनाएं हुए हैं।

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