उत्तराखंड

उत्तरकाशी: दो अगस्त तक इस इलाके में 200 मीटर परिधि में लागू है धारा 144

उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाडी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका बाड़ाहाट के वार्ड संख्या 03 तिलोथ में लिगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2023 से 02.08.2023 तक की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

उपजिला मजिस्ट्रेट, भटवाडी चतर सिंह चौहान द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर पालिका वार्ड नं. 03 तिलोथ में लम्बगांव मोटर मार्ग के नीचे लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य नगर पालिका बाडाहाट द्वारा अनुबन्धित फर्म मै. थापर इंजिनियरिंग वर्क एवं साख्या इनवायरो प्रा.लि. इन्दिरा नगर, बसन्त विहार, देहरादून के माध्यम से सम्पादित करवाया जा रहा है।

किन्तु कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कूड़े की छंटाई का कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्य करने से रोका गया साथ ही कार्य में लगे वाहन को भी कार्य करने से रोका गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ भी धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौज की गयी। इसके दृष्टिगत लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के कार्य को सफल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जाने में असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान पैदा कर शान्ति व्यवस्था भंग कराने के प्रयास किये जाने की सम्भावना है।

     उक्त सूचना से सन्तुष्ट होकर उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाडी, उत्तरकाशी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत नगर पालिका वार्ड नं0 03 तिलोथ में लिगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आज से आगामी 2 अगस्त तक के लिए  निषेधाज्ञा लागू किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

आदेशानुसार उक्त परिसर या परिसर के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर उक्त परिधि के उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। लिगेसी वेस्ट के निस्तारण कार्य अवधि के दौरान नगर पालिका वार्ड नं० 03 तिलोथ लिगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जुलूस के रूप में न तो एक साथ आ जा सकेंगे, न ही कोई सभा अथवा सार्वजनिक बैठक और न ही नारे आदि लगा सकेंगे।

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण कार्य हेतु शान्ति व्यवस्था के लिए तैनात सुरक्षाकमी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उत्तरकाशी के कार्मिक  एवं फर्म के कर्मचारी एवं कार्य में लगे वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। उक्त वर्णित सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। लिगेसी बेस्ट के निस्तारण कार्य में तैनात कार्मिकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिना किसी पूर्वानुमति के लिगेसी वेस्ट निस्तारण परिसर या कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति लिगेसी वेस्ट निस्तारण परिसर या कार्य क्षेत्र के अन्दर ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे उक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। कोई भी व्यक्ति लिगेसी वेस्ट को ले जाने वाले वाहनों एवं कार्यरत कार्मिकों के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 द.प्र.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button