उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 7 जनवरी 2024 रविवार को निर्धारित (कृषि/पशुपालन/उद्यान)सेवा-1/ 2022-23 पदों की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक इंतज़ाम सुनिश्चित किये गए है। परीक्षा केंद्रों में शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत अवधि के लिए दं०प्र०सं०- की धारा-144 के अधीन निषेधाज्ञा 200 मीटर तक लागू रहेगी।
कृषि/पशुपालन/उद्यान विभागों समेत(समूह-ग)मुख्य/लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)के पदों पर चयन हेतु जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में आ.उ.रा.बा.इ.कालेज उत्तरकाशी,राजकीय आदर्श कीर्ति इन्टर कालेज उत्तरकाशी एवं रा०में०गुसाईं रा०ई०का जोशियाड़ा में परीक्षा केन्द्र बनाये गए है।
परीक्षा केंद्र पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी चत्तर सिंह चौहान के द्वारा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश निर्गत किये गए हैं।
जिसके अनुसार परीक्षा की अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।