अपराधउत्तराखंड

हेट स्पीच की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू

हरिद्वार। हरिद्वार जिले में रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में हुए हनुमान जयंती शोभायात्रा पर हमले के विरोध में हिन्दू संगठनों द्वारा आहूत महापंचायत पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। महापंचायत के आयोजन की घोषणा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पांच गांव में धारा 144  लागू कर दी है। पुलिस के मुताबिक डाडा जलालपुर गांव के आसपास पांच किलोमीटर की दूरी पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की  हेट स्पीच की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान हुए पथराव और आगजनी के विरोध में हिंदू महापंचायत का एलान किया था
हरिद्वार जिले के भगवानपुर के गावँ डाडा जलालपुर में हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान एक समुदाय द्वारा पथराव और आगजनी की घटना से साम्प्रदायिक | सद्भाव बिगड़ने की कोशिशें की गई थी। इस घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस | मामले में करवाई करते हुए करीब एक दर्जन से ज्यादा | नामजद लोगो सहित 40 से अधिक लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और 10 लोगो को गिरफ्तार | किया था। समुदाय विशेष द्वारा हनुमान जयंती शोभायात्रा में पथराव और आगजनी की घटना से हिन्द संगठनों में भारी रोष व्याप्त था। इसी के विरोध में कुछ हिन्दू संगठनों ने 27 अप्रैल को भगवानपुर के डाडा जलालपुर गावँ में महापंचायत का एलान किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार
महापंचायत के एलान के बाद मुस्लिम संगठनों की और के से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने | राज्य सरकार को महापंचायत में हेट स्पीच नही होने | देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया था कि यदि हेट स्पीच हुए तो जिम्मेदार राज्य सरकार और आला अधिकारी होंगे। कोर्ट की इस फटकार के बाद राज्य सरकार ने महापंचायत पर रोक लगाते हुए इलाके के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 10 गांवों में | धारा 144 लागू कर दी गई। प्रशासन ने गावँ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी समेत तमाम आला अफसर हुए सचेत
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाडा जलालपुर की घटना के बाद लगातार नज़र रखी जा रही है, किसी को भी महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस महापंचायत में भाग | लेने वाले लगभग 33 लोगों के खिलाफ पुलिस अभी तक कार्यवाही कर चुकी है। क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्यवाही करेगी। डाडा जलालपुर गांव से लगने वाले डाडा पट्टी, फरकपुर, कालसो, खेलड़ी, मानक मजरा, | खेडीशिकोहपुर, बहबलपुर, और सिकरौढा में धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन क्षेत्र में पूरी तरह से नज़र बनाये हुए हैं किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने आज गावँ डाडा जलालपुर का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया।
एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डाडा जलालपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी में तरह का आयोजन नहीं होगा ना ही भीड़भाड़ जमा होगी। पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डाडा जलालपुर में तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन पल-पल पर नज़र बनाये हुए है। एसएसपी ने बताया कि डाडा जलालपुर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस अधिकारी पल-पल पर नज़र रखेंगे। सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह भी मौजूद रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button