उत्तराखंडराजनीति

अभिलेखों की नकल के लिये हो रही उगाही

राजस्व अभिलेख की नकल के लिये पहली ही लग जाती है स्टांप फीस

टिहरी :   उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में समाधान पोर्टल के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार की प्रतिलिपियों(नकल) के लिए आवेदन करने वालो से अनावश्यक रूप से 30/रूपए के शुल्क की उगाही कर रही है, जबकि अपने राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए वादकारी या आमजन विधिवत कोर्ट फीस व नकल स्टांप/ टिकटों सहित प्रपत्र 25, नियम 223 अध्याय 9 भू राजस्व अधिनियम के तहत देय करता ही है, इससे वादकारियों/आमजन से प्रतिलिपि हेतु दोहरा शुल्क वसूला जा रहा है, इससे आमजन को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्ट हो रहा है

    एडवोकेट शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि सरकार से आग्रह है, कि समाधान पोर्टल या विंडो पर लिए जा रहे नकल शुल्क की बाध्यता को तत्काल समाप्त किया जाय ।

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