उत्तराखंड

मांगलिक और सार्वजनिक कार्य में शराब परोसी तो लगेगा 51000 जुर्माना

टिहरी गढ़वाल : प्रताप नगर प्रखंड के पट्टी उपली रमोली मध्य ग्राम पंचायत घोड़पुर में नागराज मंदिर के नवनिर्मित प्रांगण में ग्राम प्रधान श्रीमती भाग देवी की अध्यक्षता एवं रिटायर्ड अध्यापक श्री जबर सिंह नेगी जी के सानिध्य में बैठक आहूत की गई।

बैठक में सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी सामाजिक और सार्वजनिक कार्य में जैसे शादी-विवाह, चूड़ाकर्म, लेंटर, सूतक्यारी, जन्मदिन आदि पर कोई भी परिवार शराब नहीं परोसेगा यदि किसी परिवार और व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार के साथ-साथ ₹51000 आर्थिक दंड का भागीदार होगा ।

बैठक में पूर्व रिटायर्ड अध्यापक जबर सिंह नेगी ने कहा कि आज नशे की वजह से हमारी भाभी पीढ़ी आर्थिक बर्बादी के साथ मानसिक अपंग हो रही है इसलिए हम सब सामाजिक प्रबुद्ध जनों को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है समाज में किसी भी तरह का धूम्रपान मद्यपान निषेध करके अपने मांगलिक कार्य किए जाएं।

जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश राणा ने ग्राम पंचायत। घोड़पुर के बुजुर्गों महिला मंगल दल युवक मंगल दल और नौजवानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब धीरे-धीरे हमारी मुहिम आम जनमानस की मुहिम बनती जा रही है गांव के आम जनमानस माताएं बहने बुजुर्ग नौजवान सभी अपने सामाजिक और मांगलिक कार्यों में शराब का विरोध करेंगे तभी जाकर या अभियान सफल हो पाएगा इसके अगले चरण में सरकार द्वारा जो हर 5 किलोमीटर की दूरी पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं फिर उसका विरोध किया जाएगा।

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