उत्तराखंड

सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि में 8ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक सड़कों पर यातायात पर प्रतिबंध

जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि में 8ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक सड़कों पर यातायात पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश का कड़ाई से अुनपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मानसून पूर्व तैयारी बैठकों में निर्गत निर्देशों एवं चारधाम यात्रा हेतु जनपद स्तर पर निर्गत एसओपी के अनुसार जिले के अंतर्गत रात्रि में 8ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात संचालन पर पाबंदी लगाई गई थी।

वर्तमान में वर्षा के कारण भूस्खलन हाने से रात्रि मे वाहनों के फंसने के अनेक मामले सामने आए हैं जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि में 8ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक यातायात पर पांबदी के आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना नितांत आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों व संगठनों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित अवधि में सड़कों पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगाए जाने हेतु कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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