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दून क्लब के हांडी रेस्टोरेंट में मिलीं खामियां, तत्काल बंद कराया

Sarthak Prayash Admin
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देहरादून। शहर के प्रतिष्ठित दून क्लब स्थित हांडी रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट की रसोई और स्टोर रूम में कॉकरोच व चूहों की मौजूदगी, फ्रीजर में सड़ी-गली सब्जियां, बासी खाद्य सामग्री और सफाई व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलने पर संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करा दिया। संचालक अभय सिंह नेगी को 14 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को न्यू सर्वे रोड, करणपुर स्थित रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव, रसोई की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की गई।

फ्रीजर में मिलीं सड़ी सब्जियां, कई दिन पुरानी खाद्य सामग्री

निरीक्षण के दौरान फ्रीजर में फूलगोभी, मूली, शिमला मिर्च, पत्तागोभी और आलू सड़ी-गली अवस्था में मिले। इसके अलावा करीब दो दिन पुराने चावल, दो से तीन दिन पुराना गूंथा हुआ आटा और लगभग एक सप्ताह पुरानी मोमोज व चाउमीन बनाने की सामग्री भी पाई गई। खाद्य पदार्थ खुले बर्तनों में रखे हुए थे, जबकि चूहों ने मसालों की थैलियों को कुतर रखा था।

बर्तन धोने वाले क्षेत्र में तीन से चार दिन पुराने जूठे बर्तन और जमा कूड़ा मिला। नालियां जाम थीं और ड्रेनेज व्यवस्था भी खराब पाई गई। इसके अलावा कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस के अभिलेख, पेस्ट कंट्रोल के प्रमाणपत्र और इस्तेमाल किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं कराई गई।

बासी खाद्य सामग्री नष्ट, तीन नमूने जांच के लिए भेजे

टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच किलोग्राम बासी चावल, 15 किलोग्राम सब्जियां, दो किलोग्राम मोमोज और बासी चिकन करी नष्ट कराई। वहीं, पनीर, दूध और डीप फ्रीजर में रखी तैयार चिकन करी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

14 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि दून क्लब जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की अनियमितताएं चिंताजनक हैं। यहां वीवीआईपी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों का आवागमन रहता है। ऐसे में भोजन तैयार करने और उसके भंडारण में स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक को 14 दिन के भीतर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, पेस्ट कंट्रोल कराने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने, पेयजल की जांच कराने और कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस से संबंधित कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि कमियां दूर नहीं की गईं तो लाइसेंस निलंबित करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

निरीक्षण दल में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव और रमेश सिंह तथा अभिहित अधिकारी मनीष सयाना शामिल रहे। इस दौरान दून क्लब के अध्यक्ष मनोज सूरी भी मौके पर उपस्थित थे।

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