
चकराता। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून 2022 के बाद से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
चकराता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर के एल तलवाड़ ने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कतई न किया जाए। घर से जब जब भी आवश्यक सामान आदि लेने बाजार की ओर निकलें तो अपने साथ कपड़े से निर्मित बैग या थैले को जरूर साथ ले जांये। प्रत्येक नागरिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। उल्लेखनीय है कि चकराता महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में छात्राओं ने पुराने कपड़ों से आकर्षक और उपयोगी थैले/बैग बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने की मुहिम चलाई हुई है।