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हाईकोर्ट के निर्देश पर हटे धार्मिक स्थलों से 258 लाउडस्पीकर

Ramesh Kuriyal
2 Min Read

देहरादूनः यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी लाउडस्पीकर पर पुलिस की सख्ती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का काम शुरू हो गई है। प्रदेश भर में शनिवार सुबह तक 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। जबकि कई जगह नोटिस भेजा गया है। वहीं पुलिस ने धर्म गुरुओं से भी पहले लाउडस्पीकर को लेकर बातें की थीं। ज्यादातर ने अपने-अपने धर्मों के लोगों से लाउडस्पीकर हटाने की अपील की है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य धार्मिक स्थल पर अगर आपको लाउडस्पीकर लगाना है तो अब आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया तो आप पर 5 हजार से 25 हजार तक जुर्माना लग सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश भर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी 13 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत यह देखा जा रहा है कि लाउडस्पीकरों से तय मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण ना हो। इसके अलावा बिना अनुमति के चल रहे सभी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। चाहे वह किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे हों। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बताया जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट और सरकार से निर्देश मिले हैं कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।

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