नई टिहरी। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन गठित जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक जिला अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। नवगठित समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य चिकित्साधिकारी उपाध्यक्ष जबकि समिति में 11अन्य सदस्य भी शामिल है।
आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिक से अधिक निरीक्षण करने व खाद्य सुरक्षा मनको का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि चालू वर्ष में माह जुलाई तक 483 निरीक्षण किये जिसमे से 41 प्रतिष्ठानों को धारा 32 के तहत सुधार सूचना जारी की गई। वहीं चालू वर्ष में 42 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए जा चुके है जिसमे से 31 नमूने मनको पर खरा नहीं उतर पाए है। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट में कुल 12 वाद दायर किये गए है जिसमे से 11 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। चालू वर्ष में एसडीएम कोर्ट में दायर वादों के निस्तारण के दौरान 96000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक 35 प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी किए गए। जबकि 476 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया गया है। लाइसेंस जारी करने से कुल 1 लाख 42 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ है। जबकि पंजीकरण से प्राप्त राजस्व 1 लाख 7 हजार रुपये है। इसके अलावा खाद्य अभिहित अधिकारी द्वारा फ़ूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के तहत मुनिकीरेती, धनोल्टी, चम्बा व टिहरी में 200 खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा हाइजीन रेटिंग, धार्मिक स्थलों पर प्रसाद/भोजन तैयार करते समय सुरक्षा व स्वछता, इस्तेमाल किये गए तेल का संकलन, विद्यालयों में छात्रों को स्वच्छ भोजन व फूड फोर्टीफिकेशन पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में सीएमओ डॉ संजय जैन, खाद्य अभिहीत अधिकारी महिमानंद जोशी, जिला शिक्षाधिकारी बैसिक एसएस बिष्ट, पुलिस उपाधीक्षक सदर एस पी बलूनी, कृषि अधिकारी राजदेव पंवार, पूर्ति निरीक्षक सुनील बडोनी, जिला व्यापार मंडल के सदस्य मोहित कोठियाल आदि उपस्थित थे।