बिजली विभाग के ठेकेदार को मिलीं अंतरिम जमानत

Ramesh Kuriyal
2 Min Read

वाराणसी। बिजली विभाग के कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट करने व तोडफ़ोड़ करने के मामले में आरोपित को ठेकेदार को अंतरिम जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महामनापुरी कालोनी थाना लंका निवासी ठेकेदार विजय कुमार श्रीवास्तव को तीस – तीस हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मंडुवाडीह बिजली विभाग कार्यालय सहायक विजय शंकर ने मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि ठेकेदार विजय कुमार श्रीवास्तव 1 अप्रैल 2021 को कार्यालय में घुस आये और बिना मुख्यालय से धनराशि प्राप्त हुए बिजको को भुगतान करने के लिए अवैध धनराशि की मांग करने लगे। जब कर्मचारियों ने बिना मुख्यालय के अनुमति के धनराशि अवमुक्त करने से इन्कार किया तो ठेकेदार ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से अभद्रता करते हुए मारपीट करने लगे। जब बीच-बचाव करने की कोशिश की गई तो व कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। मारपीट में विभाग के लेखाकार अरविंद सिंह, श्याम सुंदर पटेल, एम बहादुर कारकी, विजय बहादुर, तेज प्रकाश, राजेन्द्र प्रसाद, बलजीत सिंह, विनोद कुमार, संतोष सिंह व अनिल कुमार घायल हो गए। इस मामले में मंडुवाडीह पुलिस ने ठेकेदार विजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ़ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

 

Share This Article
Leave a Comment