पदोन्नति के लिए सेवा शर्तों मे बरतें शिथिलता

Ramesh Kuriyal
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देहरादून। उतराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी सघ ने अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन से की कंप्यूटर सहायको की पदोन्नति में शिथिलता की माग के साथ ही सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी नियमावली 2004 के भाग-आठ नियम -26 मे वर्णित व्वयस्था एवं सेवा शर्तो मे शिथिलता की मांग की है। इस संबंध में सघ ने अन्य विभागों मे पदोन्नति मे शिथिलीकरण से लाभान्वित कार्मिक के साक्ष्य उपलब्ध कराए।

गोरतलब है कि सघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र रतूडी की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त कराई गई तेरह पृष्ठों की सूचना से विदित है कि उतराखंड नागरिक, उपभोक्ता मामले विभाग, मे उप विपणन अधिकारी, श्री नरेश सेमवाल को 30 अप्रैल 2020 द्वारा विपणन नियमावली 2013, के नियम -28,सेवा शर्तो मे शिथिलता प्रदान करते हुए कार्मिक. विभाग द्वारा शिथिलीकरण दिया गया, तदोपरान्त उक्त अधिकारी को मुख्य विपणन अधिकारी लेवल -13 के पद पर पदोन्नति की गई।

संघ के अध्यक्ष जीतमणि पैनूली ने कहा नरेश सेमवाल की तरह सचिवालय मे कार्यरत कंप्यूटर सहायको, एव सहायक समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सेवा शर्तों मे शिथिलता प्रधान करने के लिए सक्षम अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा।

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