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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ।

Ramesh Kuriyal
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सचिन कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च को जिला न्यायालय उत्तरकाशी तथा सिविल जज न्यायालय पुरोला एवं बड़कोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय/शमनीय वाद,धारा 138 एन.आई.एक्ट,बैंक वसूली वाद,मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद/परिवार न्यायालय वाद, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली, पानी के बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) वाद, राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय में लम्बित हो), अन्य दीवानी मामले, (किराया, सुखाधिकार,निषेधाज्ञा वाद,विशिष्ट अनुतोष सम्बन्धी वाद) आदि अन्य मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित करने के इच्छुक व्यक्ति को आगामी 13 मार्च तक अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।

अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों तथा अन्य सम्बंधित विभागों को उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के सम्बंध में आम लोगों को अवगत कराने और इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सहयोग की अपेक्षा की ।

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