ऋषिकेश। एक महिला से पहले फेसबुक पर मित्रता गंठी। उसके बाद दोनों के बीच फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैट होने लगी। कभी कभार दोनों के बीच विडियो काल भी हुइ युवक ने चैट और विडियो काल की रिकोर्डिंग की और महिला को धमकी दी की वह इसे ईंटरनेट पर अपलोड कर देगा वह बार बार महिला को बलैकमेल करने की धमकी देने लगा जिससे परेशान महिला ने युवक के खिलाफ तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। कोतवाली ऋषिकेश में एक महिला शिकायतकर्ता द्वारा नाम दर्ज अभियुक्त के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया कि उसके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी व मेरे फोटो, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट फेसबुक व व्हाट्सएप में अपलोड करने की धमकी दी जा रही है जिससे वह मुझे बदनाम कर रहा है।
महिला शिकायत करता कि उक्त शिकायत पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 20/2022, धारा 354/506 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए *श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के द्वारा आवश्यक दिशा अपने देश के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया गया।
जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ पुलिस टीम गठित की गई।
जिस पर गठित टीमों द्वारा
1- नाम दर्ज अभियुक्त के विषय में जानकारी हासिल की गई।
2- उसके दोस्तों व कार्य करने वाले स्थान पर जानकारी हासिल की गई।
3- मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।
गठित टीम के द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2022 की रात्रि 21.40 बजे GMOU बस अड्डा ऋषिकेश के पास से नाम दर्ज अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
नाम पता नाम दर्ज अभियुक्त
प्रवीण पुंडीर पुत्र श्री चंद्र सिंह पुंडीर निवासी ग्राम खडवाल गांव, तहसील गजा जिला टिहरी गढ़वाल
उम्र 26 वर्ष
अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।