उत्तराखंड

रैंतोली हादसे में टूर ऑपरेटर पर मुकदमा

बीते शनिवार को रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैंतोली के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन संचालन में मानकों का उल्लंघन करने पर टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। क्षमता से अधिक सवारी भरने पर परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग ने ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज करवाया। यह शायद पहली दफा है जब इस तरीके की लापरवाही पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ किसी जनपद में इतना सख्त एक्शन लिया है। वहीं जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए हैं।

बीते रोज रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैंतोली के पास वाहन संख्या HR55AS3679 दुर्घटना ग्रस्त हुआ था। जिसमें से कुछ लोगों का इलाज अब भी एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में भर्ती घायलों को उनके परिजन ले जा चुके हैं।

पूरे मामले में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने सक्रियता दिखाते हुए रेस्क्यू से लेकर मरीजों की देखभाल तक पर मोर्चा संभाला। अब जिला प्रशासन ने मामले में सख्त कदम उठाते हुए टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। टूर ऑपरेटर पर आईपीसी की धारा 279, 304- A एवं 338 में मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन चालक एवं मालिक की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि परिवहन अधिनियम के सभी नियमों का पालन करना एवं करवाना सुनिश्चित करें। भार क्षमता से अधिक सवारी भरने या वाहन की फिटनेस सहित अन्य संवेदनशील पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उधर, उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल ने कहा कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है एवं जल्द जांच पूरी कर शासन को सौंप दी जाएगी।

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