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उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के नियम सख्त

Ramesh Kuriyal
3 Min Read

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमों को और सख्त कर दिया है। पूर्व में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग-क्याकिंग नियमावली में संशोधन संबंधी पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई नियमावली के तहत बिना लाइसेंस रिवर राफ्टिंग या क्याकिंग संचालन करने पर संबंधित राफ्ट जब्त की जाएगी और संचालक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा। इसके अलावा कोई भी लाइसेंसधारक अपना लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगा।

एक राफ्ट का अकेले संचालन नहीं होगा

संशोधित नियमावली के अनुसार किसी भी राफ्टिंग ट्रिप के दौरान संबंधित फर्म की कम से कम दो राफ्ट या एक राफ्ट के साथ एक सेफ्टी क्याक का संचालन अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में केवल एक राफ्ट या एक क्याक का अकेले संचालन नहीं किया जा सकेगा।

सभी गाइड और प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित लाइफ जैकेट और हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा।

60 वर्ष तक सेवाएं दे सकेंगे गाइड

सरकार ने रिवर गाइड और सेफ्टी क्याकर की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। हालांकि, 50 वर्ष से अधिक आयु के गाइड और सेफ्टी क्याकर को स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हेल्मेट और लाइफ जैकेट नहीं तो लगेगा जुर्माना

यदि किसी पर्यटक को बिना हेल्मेट और लाइफ जैकेट के राफ्टिंग कराई जाती है तो लाइसेंसधारक से प्रति प्रतिभागी पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। यही नियम ओवरलोडिंग की स्थिति में भी लागू होगा।

इसके अलावा खराब सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल पर तथा गाइड के पास वैध परिचय पत्र नहीं मिलने पर लाइसेंसधारक और गाइड से पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा।

नियमावली में अन्य प्रमुख बदलाव

  • रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।
  • गंगा नदी की धारक क्षमता का आकलन होने के बाद अन्य नदियों में पहले से संचालन कर रहे लाइसेंसधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है।
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